सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी, क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में गिरफ्तार ।*

आरोपी ने, म.प्र. ग्रामीण एवं महिला बाल विकास विभाग में नोकरी दिलाने के नाम पर की लोगों के साथ करोड़ो रु. की ठगी।*

*• आरोपी के अभी तक 5 खाते अलग अलग बैंकों में मिले हैं जिनमें दो खातों में करीब 1 करोड़ 70 लाख रु. का लेनदेन होना पाया गया है अन्य खातों के संबंध में जानकारी ली जा रही है।*

*• आरोपी ग्रामीण एवं महिला बाल विकास विभाग में प्रोजेक्ट काओर्डिनेटर,कम्प्यूटर आपरेटर, कम्यूनिटी मोबोलाईजर के पद पर नियुक्ति देने के नाम पर करता था ठगी।*

*• आरोपी ने अभी तक करीब 128 बेरोजगार विद्यार्थियों को नोकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना किया है स्वीकार।*

*• आरोपियों ने अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर, कनाडिया क्षेत्र के एचआर रिजोर्ट में उक्त बेरोजगार विद्यार्थियों के लिये एक फर्जी ट्रेनिंग भी की थी आयोजित ।*

*• आरोपी ने पूछताछ में अपने अन्य साथियो के साथ पीजीडीसीए, कम्प्यूटर डिप्लोमा की फर्जी मार्कशीट बनाना भी किया है स्वीकार ।*

दैनिक आगाज इंडिया 11 जनवरी 2025 इंदौर, शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के पालन में धोखाधड़ी के प्रकरणों में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं।

क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों की तलाश की जा रही थी । इसी अनुक्रम में वरिष्ठ कार्यालय को प्राप्त एक शिकायत आवेदन जिसमें फरियादि द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई थी, जिस पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए फरियादी द्वारा बताए अनावेदक अनिल सिंह रसेनिया उम्र 40 साल नि. शालीमार पाम बिचौली मर्दाना इंदौर को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि उसके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी दिलाने के लिए कई लोगों से पैसे लिए है और फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किये है।

आरोपी अनिल सिंह फरियादी को आजकल कर आज दिनांक तक टाल मटोल करता रहा आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आरोपी पर पूर्व में हत्या का अपराध जिला खरगोन के बलवाड़ा थाने में पंजीबद्ध हो चुका है ।

आरोपी के धोखाधड़ी के उक्त कृत्य पर अपराध घटित करने पर अपराध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बी.एन. एस .का कायम कर , विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्यवाही थाना अपराध शाखा इंदौर द्वारा की जा रही है।

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