इंदौर। दिनांक 13/11/23 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का इंदौर आगमन अपेक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफैयर्स के कार्यालय मेमो क्रमांक V1-23014/209 / IND / 2018-VS के नियम क्रमांक 16 (A) (e) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री मकरंद देऊस्कर द्वारा आज दिनांक 12/11/2023 को आदेश पारित कर, देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल इंदौर के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर / हॉट बैलून / अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है एवं उक्त स्थान को रेड जोन / नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है।
यह आदेश दिनांक 13/11/2023 से दिनांक 14/11/2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भा. द. वि. की धारा 188 अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।