ढाई वर्ष बाद न्याय की वापसी: उच्च न्यायालय के आदेश पर अरुणा रॉड्रिक्स को मिला बंगले का कब्जा

दैनीक आगाज इंडिया 15 जून 2025 इंदौर ,महू महू के भैयाजी मार्ग स्थित वार्ड क्रमांक 2 के बंगला नंबर 69 को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार न्याय की जीत के साथ समाप्त हुआ। बंगले की वास्तविक अधिपत्यधारी अरुणा रॉड्रिक्स को आज उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश के तहत बंगले का पुनः कब्जा प्राप्त हुआ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 दिसंबर 2022 को रक्षा संपदा विभाग एवं कैंटोनमेंट बोर्ड महू के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा बलपूर्वक तथा असंवैधानिक रूप से उक्त बंगले पर कब्जा लिया गया था। इस कार्रवाई को स्थानीय जनों ने “हिटलरशाही” करार दिया था और इसे मनमानी प्रशासनिक रवैये का उदाहरण बताया था।
प्रकरण न्यायालय पहुंचा, और लंबी सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर ने आदेश पारित किया कि बंगला नंबर 69 का कब्जा 15 दिवस की समयावधि में मूल आधिपत्यधारी अरुणा रॉड्रिक्स को वापस सौंपा जाए।
आज न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए बंगले का वैधानिक कब्जा अरुणा रॉड्रिक्स को सौंपा गया। इस अवसर पर अरुणा रॉड्रिक्स ने कहा कि “यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए न्याय की जीत है जो प्रशासनिक दमन के विरुद्ध खड़ा होता है।”
स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्यायपालिका में जनविश्वास की पुष्टि बताया है। वहीं इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, यह देखना अब शेष है।बंगले की अधिपत्यधारी अरुणा रॉड्रिक्स की ओर से पैरवी उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री रोहित मंगल और निलेश चौधरी के द्वारा की गई

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