आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 04 कुख्यात बदमाशों को, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा किया गया जिलाबदर
● 02 अन्य शातिर बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
● बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
दैनिक आगाज इंडिया 16 मई 2025 इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है तथा 02 शातिर बदमाशों को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया गया है। बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था-
आरोपी 1.राहुल पिता गजराज खिंची उम्र 27 वर्ष निवासी-राहुल गांधी नगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब रखने, डकैती की योजना आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध।
2.दिलीप पिता किशोरीलाल शर्मा उम्र 34 साल निवासी जयहिंद नगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, डकैती की योजना, चोरी, अवैध हथियार रखना व एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।
- राहुल उर्फ कटला पिता बलीराम उम्र 30 साल निवासी विद्यानगर झोपड़पट्टी इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, जान से मारने की धमकी आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।
- भोला उर्फ कालू उर्फ टायटल पिता मायाराम कोचले उम्र 26 वर्ष, निवासी अमर पैलेस इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या का प्रयास, बलवा, जुआ एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।
इन सभी बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत *पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 04 बदमाशों- 1.राहुल खिंची , 2.दिलीप शर्मा , 3. राहुल उर्फ कटला , 4. भोला उर्फ कालू उर्फ टायटल कोचले को 06 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।*
साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निम्न 02 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है-
- राजेश नाथ पिता ओमकारनाथ आयु-54 साल निवासी नाथ मोहल्ला महादेव नगर थाना राजेंद्र नगर इंदौर (अवधि – 06 माह)
- सुभाष पिता मुकेश जाटव, उम्र 35 साल निवासी निहालपुर मुंडी, थाना राजेंद्र नगर इंदौर (अवधि – 06 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
- निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
- अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
- शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है। बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।