बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
दैनिक आगाज इंडिया 19 मई 20265 इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 02 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है। बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था-
आरोपी 1.लक्की उर्फ सूरज पिता सुरेश पंवार उम्र 28 वर्ष निवासी- नयापुरा रंगवासा राऊ इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, बलवा करना, गृहभेदन का प्रयास , हत्या, सम्पत्ति उददापित , जहरीली अवैध शराब का परिवहन/ विक्रय अवैध हथियार रखने, आदि विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
- मनोज उर्फ पीलू पिता बंशीलाल चौहान उम्र 32 साल निवासी एम.आर 10 सुखलिया इंदौर के विरुद्ध झगड़ा, मारपीट, हत्या का प्रयास ,लूट अवैध वसूली, खतरनाक आयुधो या साधनो द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति, स्त्री की लज्जा भंग, अश्लील गालिया देना जान से मारने की धमकी, जुंआ खेलना, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध, इन बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध है।
बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 02 बदमाशों- 1.लक्की उर्फ सूरज को 06 माह की अवधि तथा 2. मनोज उर्फ पीलू को 03 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।