महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने पीडिता के पक्ष में मोर्चा संभाला
दैनिक आगाज इंडिया 19जून 2025 पुणे महारास्ट्र। रामचंद्रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आरआईआईएम) में एक महिला कर्मचारी ने संस्थान के अध्यक्ष सूरज शर्मा के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद बावधन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला कर्मचारियों से कथित शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने संस्थान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पीड़िता ने कहा कि वह 21 अप्रैल से 8 जून 2025 तक संस्थान में काम करती थी। इस अवधि के दौरान उसे बार-बार उसके वस्त्र और रूप-रंग के बारे में भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जब उसने एक टीम आउटिंग में शामिल होने से मना किया तो उसे कथित तौर पर अध्यक्ष द्वारा अपमानित किया गया। शर्मा ने कथित तौर पर उसे धमकी भी दी। “तुम मेरी कर्मचारी हो। मैं बॉस हूं, और मैं तय करूंगा कि तुम्हें इस नौकरी में रखना है या नहीं।” पीड़िता ने लिखित शिकायत में शर्मा पर महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाने, अश्लील टिप्पणी करने और उनकी सहमति के बिना वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। शिकायत में शर्मा पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वें महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध बाहर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, जहां उन्हें पीने, नाचने और जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। घटना के बारे में मैनेजमेंट को सूचित करने पर पीड़िता को कहा गया कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैनेजमेंट में कोई सुनवाई न होने पर उसने पुलिस में शिकायत दी है।
स्थानीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने घोषणा की जो लोग महिलाओं विशेषतौर पर मराठी महिलाओं का अपमान करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई में देरी होती है, तो आगे विरोध होगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि संस्थान को एक मराठी महिला का अपमान करने वाले “बाहरी” को शरण देने के लिए लाल रंग में चिह्नित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधिक बल और हमले से संबंधित अपराधों के लिए 74 और 79 के प्रासंगिक अनुभाग लागू होते हैं। धारा 74 एक महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल के लिए है। जब महिला की शीलता आहत होती है तो धारा 79 का उपयोग होता है। महिला की शीलता को प्रभावित करने वाले शब्दों, इशारों या वस्तुओं के उपयोग को एड्रेस करती है।
—


