लव जिहाद पर अपराधी अनवर कादरी, साहिल शेख एवं अल्ताफ के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
दैनिक आगाज इंडिया 20 जून 2025 इंदौर। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर शहर में बढ़ते लव जिहाद के मामले एवं लव जेहाद पर अपराधी अनवर कादरी साहिल शेख एवं अल्ताफ के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्रीमती शैलजा मिश्रा ने बताया कि हमने लव जिहाद पर कुख्यात अपराधी अनवर कादरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग संभागायुक्त से की है इस घिनोनी घटना ने इंदौर को बुरी तरह आहत किया है।
श्रीमती मिश्रा ने कहा कि देश एवं प्रदेश के साथ-साथ इंदौर में लव जिहाद की घटनाएं अत्यधिक रूप से बढ़ी है पिछले दिनों दो युवकों साहिल खान एवं अल्ताफ को लव जिहाद में गिरफ्तार किया है पूछताछ में दोनों ने चौकाने वाले खुलासे किए है जिसमें कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी द्वारा उन्हें 3 लाख रुपए लव जिहाद को अंजाम देने के लिए दिए गए थे जो कि इंदौर शहर के लिए शर्मनाक व घिनौनी घटना है।
माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निर्देश पर लव जिहाद के विरुद्ध SIT का गठन हुआ है अनवर कादरी ,साहिल शेख एवं अल्ताफ का मामला बहुत अधिक गंभीर है महिला मोर्चा ने इस विषय पर व्यापक जांच करते हुए इन पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर संभागायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है ।
इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती अंजु माखीजा, श्रीमती सविता अखंड,श्रीमती ज्योति तोमर,श्रीमती पद्मा भोजे,श्रीमती कंचन गिदवानी, श्रीमती वृंदा गौड़,श्रीमती ज्योति पंडित सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रही।



पार्षद अनवर कादरी पर लगे गंभीर आरोपों पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तीखी प्रतिक्रिया
महापौर बोले – “ऐसे व्यक्ति का पार्षद पद पर बने रहना उचित नहीं”
इंदौर। वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी पर हाल ही में लगे गंभीर आरोपों ने नगर की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन आरोपों के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक जनप्रतिनिधि, जिस पर पूर्व में भी गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, पुनः ऐसे आपत्तिजनक आरोपों में घिरा है।
महापौर भार्गव ने कहा कि कादरी के खिलाफ पूर्व में भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी है, और सामाजिक स्तर पर भी उनकी छवि लगातार विवादों में रही है। “अलग-अलग सरनेम के उपयोग से लोगों को भ्रमित करने वाला यह व्यक्ति अब पुनः जांच के घेरे में है, और इस बार के आरोप अत्यंत गंभीर एवं घोर आपत्तिजनक प्रकृति के हैं,”
महापौर ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि उनकी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का एक पार्षद के रूप में बने रहना न केवल नगर निगम की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि जनविश्वास को भी ठेस पहुँचाता है। उन्होंने बताया कि नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में संबंधित पार्षद के विरुद्ध संभागायुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
