उप अंकेक्षक सहकारिता को कलेक्टर ने किया कारण बताओ नोटिस जारी

दैनिक आगाज इंडिया 24 मई 2025 अशोक नगर, कलेक्टर श्री आदित्य सिंह द्वारा उप अंकेक्षक सहकारिता अभिषेक कुमार जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा 21 अप्रैल 2025 को कार्यालय उप आयुक सहकारिता का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अंकेक्षण की प्रगति की जानकारी लेने पर यह संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अकेक्षण हेतु आवंटित कुल 122 सहकारी संस्थाओं में से 31 मार्च 2025 पर केवल मात्र 90 सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है। कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर द्वारा विभिन्न कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से आपको अंकेक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके पश्चात भी आपके द्वारा उक्त निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जो कि अत्यंत खेदजनक होकर आपकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया जाकर उदासीनता एवं लापरवाही बरती जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन नहीं किया जाकर स्वेच्छाचारिता पूर्वक एवं मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य शासकीय सेवा के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर लापरवाही पूर्ण होकर शासन एवं वरिष्ठ के आदेशो का स्पष्ट उबंधन है। जो कि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उाबंधन की श्रेणी में आता है तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय है। क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इस सबंध में अपना जबाव 03 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जबाव समय सीमा में प्रस्तुत न करने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वंय उत्तरदायी होगे।

ashoknagar

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