नगर परिषद ओंकारेश्वर एवं ग्राम पंचायत कोठी व थापना में सिंगलयूजप्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध

कलेक्टर श्री गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

यह आदेश 01 अप्रैल 2025 से होगा लागू

आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत किया जाएगा दंडित

ओंकारेश्वर में समय-समय पर होने वाले पर्व शिवरात्रि, नर्मदा जयंती, सोमवती अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या, पंचकोशी यात्रा, कार्तिक मेला इत्यादि पर्वों पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों का आगमन होता है। दर्शनार्थियों, व्यापारियों एवं विक्रेताओं द्वारा एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कटलरी, बोतलें और खाद्य पैकेजिंग जैसी वस्तुओं का उपयोग थोड़े समय के लिए किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है जिससे पर्यावरण को ख़तरा होता है।

दैनिक आगाज इंडिया 27 मॉर्च 2025 खंडवा ओमकारेश्वर ,सिंगल यूज़ प्लास्टिक नालियों को अवरुद्ध करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और जल निकायों में प्रवेश कर उन्हें दूषित करते हैं।इसके उत्पादन और दहन से ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं।फेंकी गई प्लास्टिक से पशुओं को भी नुक़सान पहुँचता है।पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में गंदगी फैलती है और सुन्दरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।यह प्लास्टिक आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते जिससे सिंगल यूज वाली वस्तुओं से कूड़ा-कचरा सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है और समय के साथ जमा होता रहता है।
मानव जीवन पर उत्पन्न आसन्न संकट के निवारण हेतु प्रबंध आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता द्वारा खण्डवा जिले की नगर परिषद ओंकारेश्वर क्षेत्र की संपूर्ण सीमा तथा ग्राम पंचायत कोठी एवं थापना में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल उपयोग (सिंगल यूज प्लास्टिक) वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत :-
1) प्लास्टिक कटलरीः प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू इत्यादि
2) प्लास्टिक स्ट्रॉ
3) प्लास्टिक ईयरबड
4) प्लास्टिक स्टिक के साथ गुब्बारे
5) प्लास्टिक के झंडे
6) प्लास्टिक कैंडी और आइसक्रीम स्टिक
7) प्लास्टिक ट्रे
8) खाद्य पदार्थों, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और अन्य सभी वस्तुओं के चारों
ओर प्लास्टिक रैपिंग या पैकिंग फिल्म
9) सजावट के लिए प्लास्टिक पॉलीस्टाइनिन (थर्माेकोल)
10) 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली गैर बुना प्लास्टिक बैग
11) 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से बने
प्लास्टिक बैनर
12) प्लास्टिक पानी के पाउच और 500 मिलीलीटर से कम क्षमता वाले प्लास्टिक
पानी की बोतलें
13) प्लास्टिक के डिस्पोजल पत्तल, दोने आदि को प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दंडित किया जाएगा, जो 5 साल तक का कारावास या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। साथ ही नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा भी जुर्माना प्रथम बार 100रू., द्वितीय बार 500रू., तृतीय बार 1000रू. तथा चतुर्थ बार 5000रू. आरोपित किया जाएगा।

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