शातिर बदमाश आमिर गौरी के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
◆ अन्य 02 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, 06 माह के लिए किया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
दैनिक आगाज इंडिया 24 मई 2025 इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 01 शातिर बदमाश को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है तथा 02 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है । आदतन बदमाश की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा *बदमाश 1. आमिर पिता आसिफ गौरी आयु-24 साल निवासी 236 नयापुरा, थाना एमजी रोड इंदौर (अवधि - 06 माह)* को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है।
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
- निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
- अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
- शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है। बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
इसके साथ ही अन्य आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे-
आरोपी 1. लालू उर्फ रोहित मालवीय पिता दिनेश मालवीय थाना व्दारकापुरी इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध हथियार रखना, एनडीपीएस एक्ट, गाली गलौज, हत्या, हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य मे बाधा आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध।
- कपिल पिता सुनील यादव उम्र 22 साल निवासी 532 डबल कुलकर्णी का भट्टा इंदौर के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, अश्लील गाली गलौज, झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, लूट, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।
इन बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 02 बदमाशों- 1.लालू उर्फ रोहित मालवीय थाना व्दारकापुरी (अवधि-06 माह), 2. कपिल पिता सुनील यादव थाना परदेशीपुरा (अवधि-06 माह), को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।