एनआरआई और विदेशी नागरिकों के आधार बनाने की नीति पर हुई चर्चा।
दैनिक आगाज इंडिया 20 dec 2024 इंदौर, सांसद श्री शंकर लालवानी की पहल पर इंदौर जिला प्रशासन और यूआईडीएआई ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों के आधार बनाने की नीति पर आधार ऑपरेटरों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में चर्चा का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को जारी किए गए वैध दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) दस्तावेज़ के साथ-साथ विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) की सुविधा प्रदान करना था, जो उनके मूल देश – अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं। बताया गया कि वर्तमान में विदेशी नागरिकों और विदेशी पते के साथ भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई को नामांकित करने की सुविधा इंदौर के अभय प्रशाल परिसर में यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्र में उपलब्ध है। इसे जल्द ही सभी आधार सेवा केंद्रों तक विस्तारित किया जाएगा। हालांकि, अपने पासपोर्ट में भारतीय पता रखने वाले या भारतीय पते के साथ पते के किसी भी वैध प्रमाण के दस्तावेज़ रखने वाले एनआरआई को नामांकित करने की सुविधा सभी आधार सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है।
बताया गया कि नामांकन चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया गया आधार केवल वीज़ा की वैधता तक ही वैध होगा। नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में जारी किया गया आधार दस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। एलटीवी दस्तावेज़ धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज़ की वैधता तक ही वैध होगा।